Claim Settled होने पर भी Bank Account में पैसा देरी से क्यूँ आता हैं,Why does the money arrive late in the bank account even after the claim is settled?

PF Claim Settled होने पर भी बैंक खाते में पैसे आने में देरी क्यों होती है? जानें पर्दे के पीछे की प्रक्रिया

जब आप अपना PF स्टेटस चेक करते हैं और वहां UAN PORTAL / PASSBOOK PORTAL पर Status में “Claim Settled” लिखा आता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा तुरंत बैंक के लिए रवाना हो गया है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी और वित्तीय प्रक्रिया काम करती है। आइए समझते हैं कि ‘बिल’ कैसे बनता है और पैसा आप तक कैसे पहुँचता है।

1. बिल बनने की प्रक्रिया (Bill Generation Process)

PF या पेंशन का पैसा सीधे कैश में नहीं निकलता। इसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होती है:

  • PF/ पेंशन विभाग का काम: जैसे ही आपका क्लेम ऑफिसर द्वारा चेक कर लिया जाता है, संबंधित PF विभाग या पेंशन विभाग आपके क्लेम के आधार पर एक ‘डिजिटल बिल’ (Payment Bill) तैयार करता है।

  • इस बिल में आपकी पूरी जानकारी, क्लेम की राशि और बैंक का विवरण होता है। जब तक यह बिल नहीं बनता, पैसा आगे नहीं बढ़ सकता।

2. बिल से भुगतान: वित्त विभाग (Finance Branch) की भूमिका

एक बार जब PF/पेंशन ब्रांच बिल बना लेती है, तो उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और स्टेटस ‘Settled’ दिखने लगता है। लेकिन असली ‘फंड ट्रांसफर’ का काम यहाँ से शुरू होता है:

  • Finance विभाग (Accounts/Finance Section): यह विभाग उस बिल की जांच करता है। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि बिल के हिसाब से सरकारी खजाने या ट्रस्ट से पैसा रिलीज किया जाए।

  • Payment Release: Finance विभाग उस बिल के आधार पर बैंक को ‘पेमेंट एडवाइस’ (Payment Advice) भेजती है। जब तक फिनांस विभाग इस फाइल को ‘क्लियर’ नहीं करता, पैसा बैंक तक नहीं पहुँचता।

3. सभी सरकारी विभागों में एक समान नियम

यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया केवल EPFO तक सीमित नहीं है। भारत के लगभग सभी सरकारी विभागों (Government Departments) में पैसा भेजने का यही तरीका है:

  1. संबंधित विभाग: बिल बनाता है और मंजूरी देता है।

  2. Finance/Account विभाग: उस बिल के आधार पर भुगतान (Disbursement) करता है इसको सामान्य तौर पर Treasury (ट्रेज़री) के नाम से जानते हैं।

  3. बैंक: अंत में पैसा आपके खाते में क्रेडिट (Credit) करता है।

4. देरी का मुख्य कारण: विभागीय तालमेल और बैंकिंग समय

  • बिल प्रोसेसिंग टाइम: कई बार पेंशन या PF विभाग से बिल बनकर Finance विभाग तक पहुँचने और वहां से अप्रूव होने में ज्यादा समय लग जाता हैं।

  • बैच पेमेंट: सरकारी विभाग एक-एक करके पैसा नहीं भेजते, बल्कि सैकड़ों बिलों का एक Batch ‘बैच’ बनाकर बैंक को भेजते हैं, जिसमें समय लग सकता है।

  • छुट्टियां: यदि बिल शुक्रवार शाम को पास हुआ है, तो Finance विभाग और बैंक की छुट्टी होने के कारण पैसा सोमवार या मंगलवार तक ही आता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, ‘Claim Settled’ का मतलब है कि आपकी फाइल का काम पूरा हो गया है और बिल बन चुका है। अब बस Finance विभाग और बैंक के बीच की कागजी (डिजिटल) प्रक्रिया बाकी है। आमतौर पर इसमें 3 से 5 कार्यदिवस (Working Days) का समय लगता है।

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