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TogglePF Scheme Certificate को Cancel करके पैसा कैसे लें? (A Step-by-Step Guide)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को केवल PF (Provident Fund) का ही नहीं, बल्कि पेंशन (EPS – Employees’ Pension Scheme) का भी लाभ देता है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं—या तो वह पेंशन का पैसा सीधे निकाल ले (विड्रॉल बेनिफिट), या फिर Scheme Certificate (योजना प्रमाण पत्र) ले ले।
लेकिन कई बार सदस्य स्कीम सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, पर बाद में उन्हें उस पैसे की तुरंत जरूरत होती है या वे उसे कैंसिल करके नकद (Cash) में बदलना चाहते हैं। यदि आप भी अपने PF Scheme Certificate को Cancel करके पैसा निकालना चाहते हैं, तो यह विस्तृत गाइड आपके लिए है।
स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) क्या है?
जब आप नौकरी के बाद इस्तीफा देते हैं और अपनी पेंशन राशि को निकालना नहीं चाहते, तो EPFO आपको एक ‘स्कीम सर्टिफिकेट’ जारी करता है। यह इस बात का सबूत होता है कि आपकी पिछली सर्विस का रिकॉर्ड सुरक्षित है। भविष्य में जब आप नई नौकरी शुरू करते हैं, तो इस सर्टिफिकेट की मदद से आपकी पुरानी सर्विस नए PF अकाउंट में जुड़ जाती है।
क्या स्कीम सर्टिफिकेट को कैंसिल करके पैसा निकाला जा सकता है? (महत्वपूर्ण शर्तें)
हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए EPFO के कुछ कड़े नियम और व्यावहारिक उलझनें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा:
सर्विस की समय-सीमा (9 साल 6 महीने से कम): आप स्कीम सर्टिफिकेट को कैश में तभी बदल सकते हैं जब आपकी कुल सर्विस 9 साल 6 महीने से कम*हो। ध्यान रहे कि इस सर्विस पीरियड की गणना आपके NCP Period (Non-Contributory Period यानी बिना सैलरी/बिना पीएफ योगदान वाले दिन) को घटाकर की जाती है। अगर NCP पीरियड हटाने के बाद भी सर्विस 9.5 साल से ज्यादा बैठती है, तो आप इसे कैश नहीं करा पाएंगे, फिर आपको केवल पेंशन ही मिलेगी।
नौकरी में वापस न आना (Final Withdrawal): यदि आपकी उम्र 50 या 58 वर्ष से कम है, आप पिछले 2 महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हैं, और अब भविष्य में नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं, तो आप इसे सरेंडर कर सकते हैं।
सदस्य की मृत्यु होने पर (Death Claim का महत्वपूर्ण नियम): यदि स्कीम सर्टिफिकेट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस इसे सरेंडर करके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा नियम ध्यान रखना आवश्यक है—यह लाभ केवल ‘In-Service Death’ (नौकरी में रहते हुए मृत्यु होने) के मामले में ही मिलता है। अगर सदस्य की मृत्यु Out-Service’ (नौकरी छोड़ने के बाद या जब वे किसी कंपनी में एक्टिव न हों) होती है, तो मृत्यु क्लेम के तहत पेंशन या स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर का कैश बेनिफिट नहीं मिलता है।
पुरानी मेंबर आईडी (PF Account) से क्लेम करने में आने वाली तकनीकी समस्या
एक बात का विशेष ध्यान रखें: जिस PF अकाउंट से आपने स्कीम सर्टिफिकेट एक बार ले लिया है (Issue करा लिया है), उस पुराने PF अकाउंट से दोबारा Form 10C सेटल होना बहुत मुश्किल होता है।
इसका कारण यह है कि जैसे ही पीएफ ऑफिस आपको स्कीम सर्टिफिकेट जारी करता है, वह उस संबंधित पीएफ ऑफिस के लेजर (PF Ledger) में आपके उस विशिष्ट अकाउंट को Account Closed मार्क कर देता है। अकाउंट क्लोज होने की वजह से उस पुरानी आईडी पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोबारा क्लेम प्रोसेस करना तकनीकी रूप से ब्लॉक हो जाता है।
इसका समाधान क्या है?
यदि आप इसे सरेंडर करके कैश बेनिफिट (पैसे) लेना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी नई PF सर्विस (नई नौकरी) के साथ इसे सरेंडर करें। जब आप किसी नई कंपनी में काम शुरू करेंगे और आपका नया पीएफ अकाउंट खुलेगा, तब उस नए पीएफ अकाउंट में Form 10C भरते समय आप इस स्कीम सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपना कैश बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।
Scheme Certificate Cancel करके पैसा पाने की प्रक्रिया
स्कीम सर्टिफिकेट को नकद में बदलने या कैंसिल करने की प्रक्रिया काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित पीएफ ऑफिस का रवैया कैसा है।
अलग-अलग PF ऑफिस का अलग नियम (एक कड़वी सच्चाई)
यहाँ आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सभी पीएफ ऑफिस के काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ पीएफ ऑफिस Form 10C को ‘Scheme Certificate Surrender’ के रूप में आसानी से स्वीकार और कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन सारे पीएफ ऑफिस ऐसा नहीं करते। कई बार अधिकारी इसमें आपत्तियां (Objections) लगा देते हैं।
जब भी आप पेंशन Form-10C भरते हैं उसी समय आपको जिस PF Office मे Claim के लिए जाना है उसी समय आपको उसी PF Office मे Grievance करके बताना है कि आप अपनी पुरानी सेवा भी जोड़ी है और अगर आपने Online Form 10D भरा है तो आपको याद से स्कीम सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और Original Copy आपको उस पीएफ ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए देनी होगी
💡 एक्सपर्ट सलाह: इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने या फॉर्म सबमिट करने से पहले, आपको उस पीएफ ऑफिस (PF Regional Office) से एक बार जाकर सीधे बात कर लेनी चाहिए, जहाँ आप अपना 10C फॉर्म भरने जा रहे हैं। वहां के अधिकारियों से प्रक्रिया की स्पष्ट पुष्टि करने के बाद ही कदम बढ़ाएं ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो।
आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी (Documentation)
आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए दस्तावेज अपने पास तैयार रखें:
मूल स्कीम सर्टिफिकेट (Original Scheme Certificate): EPFO द्वारा जारी किया गया असली प्रमाण पत्र।
सर्टिफिकेट सरेंडर फॉर्म / फॉर्म 10C या मृत्यु के केस में संबंधित फॉर्म: नकद पैसे के लिए फॉर्म 10C का उपयोग होता है और मृत्यु के मामले में In-Service Death में ही Pension PPO – Form 10D जारी होगा
बैंक खाता विवरण: कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें UAN के अनुसार नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर साफ दिख रहा हो)।
पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड और पैन कार्ड (और मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र व नॉमिनी के दस्तावेज)।
आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया (Verification)
अगर आपके पास पुराना फिजिकल (कागज वाला) सर्टिफिकेट है, तो आपको ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी, वहीं कुछ मामलों में नए डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए नए पीएफ अकाउंट के जरिए ऑनलाइन विकल्प भी मिल जाता है।
आवेदन जमा होने के बाद, EPFO अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करते हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का खास ध्यान रखा जाता है:
नियमों का अनुपालन: क्या NCP पीरियड हटाकर आपकी सर्विस वाकई 9.5 साल से कम है? मृत्यु के केस में क्या यह ‘In-Service’ का मामला है?
सही बैंक विवरण: आपके द्वारा दिया गया बैंक खाता चालू होना चाहिए और नाम UAN के डेटा से मैच खाना चाहिए।
EPFO सत्यापन: मूल सर्टिफिकेट के कोड और आपकी सर्विस हिस्ट्री का मिलान किया जाता है।
यदि सभी विवरण सही पाए जाते हैं और पीएफ ऑफिस आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेता है, तो आपके क्लेम को Approve कर दिया जाता है।
बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर (Success)
एक बार जब आपका सरेंडर/कैंसिल क्लेम स्वीकृत (Settle) हो जाता है, तो EPFO द्वारा स्वीकृत धनराशि सीधे आपके पंजीकृत बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है। आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिनों का समय लगता है। जानें कि पैसे क्यों नहीं आए – Click Here
निष्कर्ष
PF Scheme Certificate को कैंसिल करके पैसा पाना संभव है, लेकिन ‘Account Closed’ मार्क होने की तकनीकी वजह से, ‘In-Service‘ मृत्यु के कड़े नियमों के कारण और पीएफ ऑफिसों के अलग-अलग रवैये के कारण यह थोड़ा पेचीदा हो सकता है। यदि आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से कम है (NCP हटाकर), तो किसी नए पीएफ अकाउंट के जरिए और संबंधित पीएफ ऑफिस से पहले सलाह लेकर ही Form 10C भरें।
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