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PF Scheme Certificate को Cancel करके पैसा कैसे ले

 PF Scheme Certificate को Cancel करके पैसा कैसे लें? (A Step-by-Step Guide)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को केवल PF (Provident Fund) का ही नहीं, बल्कि पेंशन (EPS – Employees’ Pension Scheme) का भी लाभ देता है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं—या तो वह पेंशन का पैसा सीधे निकाल ले (विड्रॉल बेनिफिट), या फिर Scheme Certificate (योजना प्रमाण पत्र) ले ले।

लेकिन कई बार सदस्य स्कीम सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, पर बाद में उन्हें उस पैसे की तुरंत जरूरत होती है या वे उसे कैंसिल करके नकद (Cash) में बदलना चाहते हैं। यदि आप भी अपने PF Scheme Certificate को Cancel करके पैसा निकालना चाहते हैं, तो यह विस्तृत गाइड आपके लिए है।

स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) क्या है?

जब आप नौकरी के बाद इस्तीफा देते हैं और अपनी पेंशन राशि को निकालना नहीं चाहते, तो EPFO आपको एक ‘स्कीम सर्टिफिकेट’ जारी करता है। यह इस बात का सबूत होता है कि आपकी पिछली सर्विस का रिकॉर्ड सुरक्षित है। भविष्य में जब आप नई नौकरी शुरू करते हैं, तो इस सर्टिफिकेट की मदद से आपकी पुरानी सर्विस नए PF अकाउंट में जुड़ जाती है।

क्या स्कीम सर्टिफिकेट को कैंसिल करके पैसा निकाला जा सकता है? (महत्वपूर्ण शर्तें)

हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है।  लेकिन इसके लिए EPFO के कुछ कड़े नियम और व्यावहारिक उलझनें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा:

सर्विस की समय-सीमा (9 साल 6 महीने से कम): आप स्कीम सर्टिफिकेट को कैश में तभी बदल सकते हैं जब आपकी कुल सर्विस 9 साल 6 महीने से कम हो। ध्यान रहे कि इस सर्विस पीरियड की गणना आपके NCP Period (Non-Contributory Period यानी बिना सैलरी/बिना पीएफ योगदान वाले दिन) को घटाकर की जाती है। अगर NCP पीरियड हटाने के बाद भी सर्विस 9.5 साल से ज्यादा बैठती है, तो आप इसे कैश नहीं करा पाएंगे, फिर आपको केवल पेंशन ही मिलेगी।
नौकरी में वापस न आना (Final Withdrawal): यदि आपकी उम्र 50 या 58 वर्ष से कम है, आप पिछले 2 महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हैं, और अब भविष्य में नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं, तो आप इसे सरेंडर कर सकते हैं।
सदस्य की मृत्यु होने पर (Death Claim का महत्वपूर्ण नियम): यदि स्कीम सर्टिफिकेट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस इसे सरेंडर करके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा नियम ध्यान रखना आवश्यक है—यह लाभ केवल ‘In-Service Death’ (नौकरी में रहते हुए मृत्यु होने) के मामले में ही मिलता है। अगर सदस्य की मृत्यु Out-Service’ (नौकरी छोड़ने के बाद या जब वे किसी कंपनी में एक्टिव न हों) होती है, तो मृत्यु क्लेम के तहत पेंशन या स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर का कैश बेनिफिट नहीं मिलता है।

पुरानी मेंबर आईडी (PF Account) से क्लेम करने में आने वाली तकनीकी समस्या

एक बात का विशेष ध्यान रखें: जिस PF अकाउंट से आपने स्कीम सर्टिफिकेट एक बार ले लिया है (Issue करा लिया है), उस पुराने PF अकाउंट से दोबारा Form 10C सेटल होना बहुत मुश्किल होता है।

इसका कारण यह है कि जैसे ही पीएफ ऑफिस आपको स्कीम सर्टिफिकेट जारी करता है, वह उस संबंधित पीएफ ऑफिस के लेजर (PF Ledger) में आपके उस विशिष्ट अकाउंट को Account Closed मार्क कर देता है। अकाउंट क्लोज होने की वजह से उस पुरानी आईडी पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोबारा क्लेम प्रोसेस करना तकनीकी रूप से ब्लॉक हो जाता है।

इसका समाधान क्या है?

यदि आप इसे सरेंडर करके कैश बेनिफिट (पैसे) लेना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी नई PF सर्विस (नई नौकरी) के साथ इसे सरेंडर करें। जब आप किसी नई कंपनी में काम शुरू करेंगे और आपका नया पीएफ अकाउंट खुलेगा, तब उस नए पीएफ अकाउंट में Form 10C भरते समय आप इस स्कीम सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपना कैश बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।

Scheme Certificate Cancel करके पैसा पाने की प्रक्रिया

स्कीम सर्टिफिकेट को नकद में बदलने या कैंसिल करने की प्रक्रिया काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित पीएफ ऑफिस का रवैया कैसा है।

 अलग-अलग PF ऑफिस का अलग नियम (एक कड़वी सच्चाई)

यहाँ आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सभी पीएफ ऑफिस के काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ पीएफ ऑफिस Form 10C को ‘Scheme Certificate Surrender’ के रूप में आसानी से स्वीकार और कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन सारे पीएफ ऑफिस ऐसा नहीं करते। कई बार अधिकारी इसमें आपत्तियां (Objections) लगा देते हैं।

जब भी आप पेंशन Form-10C भरते हैं उसी समय आपको जिस PF Office मे Claim के लिए जाना है उसी समय आपको उसी PF Office मे Grievance करके बताना है कि आप अपनी पुरानी सेवा भी जोड़ी है और अगर आपने Online Form 10D  भरा है तो आपको याद से स्कीम सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और Original Copy आपको उस पीएफ ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए देनी होगी

💡 एक्सपर्ट सलाह: इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने या फॉर्म सबमिट करने से पहले, आपको उस पीएफ ऑफिस (PF Regional Office) से एक बार जाकर सीधे बात कर लेनी चाहिए, जहाँ आप अपना 10C फॉर्म भरने जा रहे हैं। वहां के अधिकारियों से प्रक्रिया की स्पष्ट पुष्टि करने के बाद ही कदम बढ़ाएं ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो।

आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी (Documentation)

आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए दस्तावेज अपने पास तैयार रखें:

मूल स्कीम सर्टिफिकेट (Original Scheme Certificate): EPFO द्वारा जारी किया गया असली प्रमाण पत्र।
सर्टिफिकेट सरेंडर फॉर्म / फॉर्म 10C या मृत्यु के केस में संबंधित फॉर्म: नकद पैसे के लिए फॉर्म 10C का उपयोग होता है और मृत्यु के मामले में In-Service Death में ही Pension PPO – Form 10D जारी होगा
बैंक खाता विवरण: कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें UAN के अनुसार नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर साफ दिख रहा हो)।
पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड और पैन कार्ड (और मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र व नॉमिनी के दस्तावेज)।

आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया (Verification)

अगर आपके पास पुराना फिजिकल (कागज वाला) सर्टिफिकेट है, तो आपको ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी, वहीं कुछ मामलों में नए डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए नए पीएफ अकाउंट के जरिए ऑनलाइन विकल्प भी मिल जाता है।

आवेदन जमा होने के बाद, EPFO अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करते हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का खास ध्यान रखा जाता है:

नियमों का अनुपालन: क्या NCP पीरियड हटाकर आपकी सर्विस वाकई 9.5 साल से कम है? मृत्यु के केस में क्या यह ‘In-Service’ का मामला है?
सही बैंक विवरण: आपके द्वारा दिया गया बैंक खाता चालू होना चाहिए और नाम UAN के डेटा से मैच खाना चाहिए।
EPFO सत्यापन: मूल सर्टिफिकेट के कोड और आपकी सर्विस हिस्ट्री का मिलान किया जाता है।

यदि सभी विवरण सही पाए जाते हैं और पीएफ ऑफिस आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेता है, तो आपके क्लेम को Approve कर दिया जाता है।

बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर (Success)

एक बार जब आपका सरेंडर/कैंसिल क्लेम स्वीकृत (Settle) हो जाता है, तो EPFO द्वारा स्वीकृत धनराशि सीधे आपके पंजीकृत बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है। आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिनों का समय लगता है। जानें कि पैसे क्यों नहीं आए – Click Here

 निष्कर्ष

PF Scheme Certificate को कैंसिल करके पैसा पाना संभव है, लेकिन ‘Account Closed’ मार्क होने की तकनीकी वजह से, ‘In-Service‘ मृत्यु के कड़े नियमों के कारण और पीएफ ऑफिसों के अलग-अलग रवैये के कारण यह थोड़ा पेचीदा हो सकता है। यदि आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से कम है (NCP हटाकर), तो किसी नए पीएफ अकाउंट के जरिए और संबंधित पीएफ ऑफिस से पहले सलाह लेकर ही Form 10C भरें।

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PF में सही Date of Exit या Date of Joining कैसे डालें

ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, अगर आपके पीएफ अकाउंट (UAN) में Date of Joining (DOJ) या Date of Exit (DOE) गलत दर्ज है, तो आपका PF Transfer या Withdrawal (निकासी) अटक सकता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत तारीख चुन लेते हैं, जिससे बाद में चक्कर काटने पड़ते हैं।

इस लेख में हम प्रैक्टिकल और सटीक तरीके से समझेंगे कि अपनी पीएफ पासबुक (PF Passbook) देखकर सही Date of Exit और Joining कैसे दर्ज करें, ताकि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट न हो।

1. PF Passbook से कैसे तय करें सही Date of Exit?

Date of Exit (नौकरी छोड़ने की तारीख) अपडेट करने का सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि आपको अपनी PF Passbook का आखिरी कॉन्ट्रिब्यूशन (Contribution) देखना होगा जो आपको PF PASSBOOK PORTAL पर देखना होगा

  • नियम: जिस आखिरी महीने में आपका पीएफ का पैसा (Contribution) कंपनी ने जमा किया है, उसी महीने की कोई एक तारीख आपकी Date of Exit होगी।

  • कैसे चुनें सही तारीख ?: अगर आपने महीने के बीच में नौकरी छोड़ी है, तो अपनी सैलरी स्लिप या कंपनी के रिलीविंग लेटर (Relieving Letter) के मुताबिक उस महीने की आखिरी वर्किंग डेट (Last Working Day) को ही Date of Exit चुनें।

2. अगर उसी महीने दूसरी कंपनी ज्वाइन की हो, तो क्या करें ?

यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और उनका यूएन (UAN) एरर दिखाने लगता है।

  • कॉन्ट्रिब्यूशन के दिन (Contribution Days) चेक करें: मान लीजिए आपने 15 तारीख को पुरानी कंपनी छोड़ी और 16 तारीख को नई कंपनी ज्वाइन कर ली। ऐसे में पुरानी कंपनी की पासबुक में यह देखना बेहद ज़रूरी है कि उस आखिरी महीने में आपका कॉन्ट्रिब्यूशन कितने दिनों का जमा हुआ है।

  • ओवरलैपिंग से बचें: अगर पुरानी कंपनी ने पूरे 30 दिन का पीएफ काट लिया और नई कंपनी ने भी उसी महीने के 15 दिन का पीएफ जमा कर दिया, तो यह ‘ओवरलैपिंग’ (Overlapping) का मामला बन जाता है। इस स्थिति में पुरानी कंपनी में Date of Exit डालते समय ध्यान रखें कि वह तारीख नई कंपनी की Date of Joining से पहले की होनी चाहिए।

3. ‘Zero ECR’ का क्या मतलब है और इसमें Date of Exit क्या होगी ?

कई बार पीएफ पासबुक में किसी महीने के आगे Zero Amount (यानी शून्य कॉन्ट्रिब्यूशन) के साथ ECR (Electronic Challan-cum-Return) दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है?

Zero ECR का सीधा मतलब: आप तकनीकी रूप से अभी भी कंपनी के रोल (काम) पर हैं, आपने इस्तीफा (Resignation) नहीं दिया है, लेकिन किसी कारणवश (जैसे बिना पे के लीव या मेडिकल लीव) उस महीने आपका पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन जमा नहीं हुआ है।

इस स्थिति में Date of Exit क्या होनी चाहिए?

  • सिद्धांत के अनुसार: नियमतः आपकी Date of Exit आपके आखिरी वास्तविक कॉन्ट्रिब्यूशन (जिस महीने पैसा जमा हुआ था) के आधार पर होनी चाहिए।

  • पीएफ ऑफिस का अलग रुख: प्रैक्टिकल फील्ड में कई बार देखा गया है कि पीएफ ऑफिस (PF Office) सख्त रुख अपनाते हुए केवल उसी महीने की डेट ऑफ एग्जिट स्वीकार करता है, जिस महीने आखिरी बार वास्तविक अमाउंट (पैसा) ट्रांसफर हुआ था, भले ही बाद में Zero ECR दिख रहा हो , पर ऐसा हमेशा नहीं होता है

4. एम्प्लॉयर द्वारा गलत कॉन्ट्रिब्यूशन होने पर क्या करें ?

अगर आपके एम्प्लॉयर (मालिक/कंपनी) ने गलत कॉन्ट्रिब्यूशन जमा कर दिया है या दिन कम-ज्यादा दिखा दिए हैं, तो आप खुद से ‘तारीख’ अपडेट करने की गलती न करें।

  • कॉन्ट्रिब्यूशन ठीक करवाना (Correction): अगर डेटा मिसमैच है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करके पहले पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन को ठीक (Rectify) करने के लिए कहना होगा। एम्प्लॉयर को इसके लिए पीएफ ऑफिस में Joint Declaration Form या ऑनलाइन करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है।

  • इसके बिना अगर आप गलत डेटा पर Date of Exit डाल देंगे, तो भविष्य में पेंशन (Form 10C) या पीएफ निकासी (Form 19) के समय क्लेम रिजेक्ट होना तय है।

5. ऑनलाइन Date of Exit अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

यदि आपकी पासबुक का डेटा बिल्कुल सही है, तो आप खुद Unified Member Portal पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं:

  1. UAN Portal पर जाएं और अपने UAN व पासवर्ड से लॉगिन करें।

  2. ऊपर मेन्यू में ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और ‘Mark Exit’ को चुनें।

  3. अपनी पुरानी कंपनी (Employment) को सिलेक्ट करें।

  4. Date of Exit डालें और नौकरी छोड़ने का सही कारण (जैसे Cessation / Short Service) चुनें।

  5. Request OTP पर क्लिक करें, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करें और सबमिट कर दें।

निष्कर्ष (Conclusion)

PF में Date of Joining या Exit डालना केवल एक तारीख चुनना नहीं है, बल्कि यह आपकी पीएफ पासबुक के वित्तीय डेटा (Financial Data) से मेल खाना चाहिए। किसी भी भ्रम की स्थिति में, खुद से गलत तारीख डालने के बजाय अपने एम्प्लॉयर से बात करें या पीएफ की ग्रीवेंस (Grievance) सेल में शिकायत दर्ज करें।

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Claim Settled होने पर भी Bank Account में पैसा देरी से क्यूँ आता हैं

PF Claim Settled होने पर भी बैंक खाते में पैसे आने में देरी क्यों होती है? जानें पर्दे के पीछे की प्रक्रिया

जब आप अपना PF स्टेटस चेक करते हैं और वहां UAN PORTAL / PASSBOOK PORTAL पर Status में “Claim Settled” लिखा आता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा तुरंत बैंक के लिए रवाना हो गया है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी और वित्तीय प्रक्रिया काम करती है। आइए समझते हैं कि ‘बिल’ कैसे बनता है और पैसा आप तक कैसे पहुँचता है।

1. बिल बनने की प्रक्रिया (Bill Generation Process)

PF या पेंशन का पैसा सीधे कैश में नहीं निकलता। इसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होती है:

  • PF/ पेंशन विभाग का काम: जैसे ही आपका क्लेम ऑफिसर द्वारा चेक कर लिया जाता है, संबंधित PF विभाग या पेंशन विभाग आपके क्लेम के आधार पर एक ‘डिजिटल बिल’ (Payment Bill) तैयार करता है।

  • इस बिल में आपकी पूरी जानकारी, क्लेम की राशि और बैंक का विवरण होता है। जब तक यह बिल नहीं बनता, पैसा आगे नहीं बढ़ सकता।

2. बिल से भुगतान: वित्त विभाग (Finance Branch) की भूमिका

एक बार जब PF/पेंशन ब्रांच बिल बना लेती है, तो उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और स्टेटस ‘Settled’ दिखने लगता है। लेकिन असली ‘फंड ट्रांसफर’ का काम यहाँ से शुरू होता है:

  • Finance विभाग (Accounts/Finance Section): यह विभाग उस बिल की जांच करता है। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि बिल के हिसाब से सरकारी खजाने या ट्रस्ट से पैसा रिलीज किया जाए।

  • Payment Release: Finance विभाग उस बिल के आधार पर बैंक को ‘पेमेंट एडवाइस’ (Payment Advice) भेजती है। जब तक फिनांस विभाग इस फाइल को ‘क्लियर’ नहीं करता, पैसा बैंक तक नहीं पहुँचता।

3. सभी सरकारी विभागों में एक समान नियम

यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया केवल EPFO तक सीमित नहीं है। भारत के लगभग सभी सरकारी विभागों (Government Departments) में पैसा भेजने का यही तरीका है:

  1. संबंधित विभाग: बिल बनाता है और मंजूरी देता है।

  2. Finance/Account विभाग: उस बिल के आधार पर भुगतान (Disbursement) करता है इसको सामान्य तौर पर Treasury (ट्रेज़री) के नाम से जानते हैं।

  3. बैंक: अंत में पैसा आपके खाते में क्रेडिट (Credit) करता है।

4. देरी का मुख्य कारण: विभागीय तालमेल और बैंकिंग समय

  • बिल प्रोसेसिंग टाइम: कई बार पेंशन या PF विभाग से बिल बनकर Finance विभाग तक पहुँचने और वहां से अप्रूव होने में ज्यादा समय लग जाता हैं।

  • बैच पेमेंट: सरकारी विभाग एक-एक करके पैसा नहीं भेजते, बल्कि सैकड़ों बिलों का एक Batch ‘बैच’ बनाकर बैंक को भेजते हैं, जिसमें समय लग सकता है।

  • छुट्टियां: यदि बिल शुक्रवार शाम को पास हुआ है, तो Finance विभाग और बैंक की छुट्टी होने के कारण पैसा सोमवार या मंगलवार तक ही आता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, ‘Claim Settled’ का मतलब है कि आपकी फाइल का काम पूरा हो गया है और बिल बन चुका है। अब बस Finance विभाग और बैंक के बीच की कागजी (डिजिटल) प्रक्रिया बाकी है। आमतौर पर इसमें 3 से 5 कार्यदिवस (Working Days) का समय लगता है।

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PF Claim Settled लेकिन पैसा नहीं आया क्या करूँ

EPF का पैसा निकालते समय जब हम UAN Portal या Passbook Portal या UMANG APP पर स्टेटस चेक करते हैं और वहां “Claim Settled” लिखा आता है, तो हम मान लेते हैं कि पैसा हमारे बैंक खाते में पहुँच गया है। लेकिन कई बार इसके बाद भी काफी समय तक पैसा अकाउंट में नहीं आता।

आखिर Settled होने और ‘Paisa आना के बीच क्या प्रक्रिया होती है और पैसा न आने पर आपको क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं।

✅ ‘Claim Settled’ का असली मतलब क्या है ?

EPFO की भाषा में ‘Settled’ का मतलब यह नहीं है कि पैसा आपके बैंक में जमा हो गया है। इसका असली मतलब यह है:

  1. बिल जनरेशन (Bill Generation): EPFO के फील्ड ऑफिसर ने आपके दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली है और आपका क्लेम पास कर दिया है।

  2. अनुमोदन (Approval): विभाग ने आपकी राशि को आपके UAN से कम (Deduct) कर दिया है और आपको भुगतान करने के लिए एक पेमेंट बिल (Payment Bill) जनरेट कर दिया है।

  3. अगला कदम: अब यह फाइल EPFO के अकाउंट सेक्शन से निकलकर बैंक को NEFT ट्रांसफर के लिए भेजी जाती है। जब बैंक इस प्रोसेस को पूरा कर लेता है, तभी पैसा आपके खाते में आता है जो  आपके बैंक खाते में 3 से 5 कार्य दिवसों में आ जाता है

⇒ Claim Settled होने पर भी Bank Account में पैसा देरी से क्यूँ आता हैं :- जाने कैसे

🛠️ अगर पैसा नहीं आया, तो अब आपको क्या करना चाहिए ? 

अगर ‘Settled’ लिखे हुए कई दिन हो गए हैं और पैसा नहीं आया, तो केवल इंतजार न करें, ये कदम उठाएं:

  1. PF ऑफिस से संपर्क करें: तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय (Regional PF Office) से संपर्क करें। वहां जाकर अधिकारियों से पुष्टि करें कि क्या आपका NEFT ट्रांसफर रिजेक्ट (Reject) तो नहीं हो गया है। कई बार तकनीकी कारणों या गलत बैंक विवरण की वजह से बैंक पैसा वापस पीएफ ऑफिस को भेज देता है।

  2. बैंक स्टेटमेंट साथ ले जाएं: जब भी आप पीएफ ऑफिस जाएं, तो अपने साथ बैंक की अपडेटेड स्टेटमेंट (Bank Statement) जरूर ले जाएं। यह इस बात का सबूत होगा कि सेटलमेंट की तारीख के बाद आपके खाते में कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है।

  3. Grievance (शिकायत) के माध्यम से संपर्क: यदि आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो EPFiGMS / PG Portal पर शिकायत दर्ज करें।

    • जरूरी सलाह: शिकायत करते समय सेटलमेंट की तारीख से 1 महीने पहले और सेटलमेंट के 1 महीने बाद तक का बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच (Upload) करें। इससे पीएफ अधिकारी को यह समझने में आसानी होगी कि पैसा असल में आपके पास नहीं पहुँचा है।

⚠️ पैसा रुकने के मुख्य कारण

  • IFSC कोड में बदलाव: बैंकों के विलय (Merger) के कारण पुराने IFSC कोड अब काम नहीं करते, जिससे NEFT फेल हो जाता है।

  • KYC में नाम का अंतर: बैंक अकाउंट और PF रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होने पर बैंक भुगतान रोक देता है।

  • बैंक सर्वर की खामी: कभी-कभी बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी देरी के कारण पैसा ‘पेंडिंग’ रह जाता है।

निष्कर्ष: ‘Claim Settled’ केवल इस बात की पुष्टि है कि EPFO ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। लेकिन यदि पैसा खाते में नहीं आता, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ पीएफ ऑफिस और EPFiGMS / PG Portal  ही आपका सबसे बड़ा समाधान है।

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क्या आपकी PF Pension Form -10C की राशि उम्मीद से कम आई है ?

EPF से पैसा निकालते समय अक्सर कर्मचारी केवल अपने PF (Provident Fund) हिस्से पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब PF Pension Withdrawal Benefit (Form 10C) का सेटलमेंट होता है। अगर आपका पैसा उम्मीद से कम आया है, तो इसके पीछे ‘सर्विस ट्रांसफर’ की एक बड़ी तकनीकी खामी हो सकती है।

1. Transfer में ‘Member Ledger’ का खेल

जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं और अपना पुराना PF ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो डेटा दो हिस्सों में जाता है। अक्सर पुराने PF ऑफिस से नए PF ऑफिस को केवल पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन आपका Member Ledger ट्रांसफर नहीं होता।

  • नुकसान क्या है? यदि नए PF ऑफिस को आपका पुराना ‘Member Ledger’ नहीं मिला, तो सिस्टम को यह पता ही नहीं चलता कि आपने पुरानी कंपनी में कितने साल काम किया था।

  • नतीजा: PF पेंशन सेटलमेंट के समय सॉफ्टवेयर केवल आपकी आखिरी कंपनी की सर्विस को ही गिनता है। मान लीजिए आपने 8 साल काम किया, लेकिन लेजर न होने के कारण सिस्टम ने केवल 2 साल गिना, तो आपकी पेंशन राशि 60-70% तक कम हो जाएगी।

2. PF Pension Calculation का नया Formula (SOP)

EPFO की नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब पेंशन विड्रॉल का कैलकुलेशन बहुत सटीक हो गया है। इसका मुख्य फॉर्मूला इस प्रकार है:

Formula: Withdrawal Benefit = Proportion Factor × Last EPS Wage

यहाँ दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं:

  1. Last EPS Wages: आपके पिछले कुछ महीनों के वेतन का औसत।

  2. Propotion Factor : यह आपकी कुल सर्विस पर निर्भर करता है।

3. NCP Days का असर (Service – NCP Period)

PF पेंशन कैलकुलेशन में आपकी ‘कुल सर्विस’ में से NCP (Non-Contributory Period) को घटा दिया जाता है।

  • NCP क्या है? वे दिन जब आप छुट्टी पर थे या आपका PF अंशदान जमा नहीं हुआ।

  • अगर आपकी सर्विस में NCP दिनों की संख्या ज्यादा है, तो आपकी प्रभावी सर्विस कम हो जाएगी और सीधे तौर पर आपका ‘Propotion Factor’ गिर जाएगा, जिससे मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा।

4. EPFO की नई SOP (Standard Operating Procedure)

EPFO ने हाल ही में PF Pension Settlement और सर्विस कैलकुलेशन को लेकर एक नई SOP जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि फील्ड ऑफिसर को सर्विस हिस्ट्री और लेजर का मिलान कैसे करना है। यदि आपके मामले में पुरानी सर्विस नहीं जुड़ी है, तो आप इस SOP का हवाला देकर सुधार करवा सकते हैं।

आधिकारिक लिंक:   EPFO New SOP for Pension Settlement/Service History

🛠️ अगर पैसा कम आया है तो क्या करें?

  1. Member Ledger चेक करें: देखें कि ट्रांसफर के समय आपकी पिछली सर्विस के दिन उसमें जुड़े हैं या नहीं।

  2. Grievance दर्ज करें: EPFiGMS / PG Portal  पर जाकर शिकायत दर्ज करें। उसमें लिखें— “My past service length was not considered due to missing Member Ledger, kindly recalculate as per new SOP.”

  3. SOP का संदर्भ दें: अपनी शिकायत में ऊपर दिए गए EPFO के नए सर्कुलर का जिक्र जरूर करें।

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निष्कर्ष: आपकी पेंशन का पैसा आपकी सालों की मेहनत है। यदि सर्विस ट्रांसफर के समय लेजर की कमी से पैसा कम हुआ है, तो आप री-सेटलमेंट (Re-settlement) के लिए आवेदन कर सकते हैं।Process जानने के लिए क्लिक करें :- Click Here

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क्या आपको Pension Scheme Certificate मिला? रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आने वाला है!

📄 PF का पैसा निकाल लिया पर पेंशन का क्या ? ‘Scheme Certificate’ है आपके बुढ़ापे का सहारा, जानें कैसे!

बहुत से भाई-बहन जब नौकरी छोड़ते हैं, तो वे अपना PF का पैसा तो निकाल लेते हैं, लेकिन पेंशन (Pension) और पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट (Pension Scheme Ceritificate) के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती। अगर आपने भी अपनी पुरानी कंपनी का PF निकाल लिया है, तो यह लेख आपके लिए बहुत जरूरी है।

❓ स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) क्या है?

आसान भाषा में कहें तो, यह EPFO द्वारा दिया गया एक “Scheme Certificate” है। यह कागज इस बात का सबूत है कि आपने पहले कितनी नौकरी की है और आपका कितना पेंशन का पैसा जमा है।

💡 अगर PF निकाल लिया है, तो भी मिलेगा सर्टिफिकेट!

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने पुरानी कंपनी का PF का पैसा निकाल लिया, तो अब कुछ नहीं बचा। यह गलत है!

  • अगर आपने अपना PF निकाला है लेकिन पेंशन का पैसा (Pension Contribution) वहीं छोड़ दिया है और उसे नई कंपनी में ट्रांसफर भी नहीं किया है, तो भी आप फॉर्म 10C भरकर स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

🌟 इसके बड़े फायदे (जो आपको भविष्य में पैसा दिलाएंगे)

1. पुरानी नौकरी को नई नौकरी से जोड़ना: जब आप रिटायर होंगे (58 साल की उम्र में) और अपनी पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरेंगे, तब यह सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। इसकी मदद से आप अपनी पुरानी कंपनी की नौकरी के साल और नई कंपनी की नौकरी के साल को आपस में जोड़ सकते हैं।

फायदा: जितने ज्यादा साल की नौकरी होगी, उतनी ही मोटी पेंशन आपको हर महीने मिलेगी।

2. अगर कोई गलती सुधारवाई है (जॉइंट डिक्लेरेशन): अगर आपके रिकॉर्ड में नाम, पिता का नाम या जन्म तिथि गलत थी और आपने उसे सुधारा है, तो सर्टिफिकेट के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म (Joint Declaration) की कॉपी जरूर लगाएं। इससे भविष्य में पेंशन रुकने का डर नहीं रहेगा।

3. परिवार की सुरक्षा: भगवान न करे अगर सदस्य को कुछ हो जाए, तो यह सर्टिफिकेट परिवार और बच्चों को पेंशन दिलाने का सबसे बड़ा सबूत होता है।

📝 इसे कैसे निकालें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. फॉर्म 10C भरें: आपको ऑनलाइन – UAN Portal या ऑफलाइन फॉर्म 10C भरना होगा और उसमें ‘स्कीम सर्टिफिकेट’ का विकल्प चुनना होगा।

  2. जरूरी कागज: अपनी पुरानी पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी तैयार रखें।

  3. ऑफलाइन जमा करना: अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो आप इसे भरकर और अपने साइन करके डाक (Post) द्वारा या खुद PF ऑफिस जाकर जमा कर सकते हैं।

⚠️ काम की बात (याद रखें):

  • रिटायरमेंट के समय फॉर्म 10D भरते समय अपने सभी पुराने स्कीम सर्टिफिकेट साथ रखें।

  • अगर किसी भी कागज में नाम या जन्म तिथि अलग है, तो उसे अभी ठीक करवा लें और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म साथ रखें।

निष्कर्ष: PF का पैसा तो खत्म हो जाता है, लेकिन पेंशन का यह सर्टिफिकेट आपके बुढ़ापे की लाठी है। इसे आज ही बनवाएं और संभाल कर रखें!

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