✅ PF Claim Settled: पैसा कब आता है और Settled होने पर भी पैसा न मिलने पर क्या करें?
जब EPFO पोर्टल पर आपका स्टेटस “Claim Settled” (क्लेम सेटल्ड) दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपके प्रोविडेंट फंड (PF) या पेंशन के आवेदन को EPFO कार्यालय द्वारा सफलतापूर्वक प्रोसेस और मंज़ूर कर दिया गया है तथा Billing Generate हो जाती है पैसे Bank Credit में चले जाते हैं
💸 Bank Account होने में कितना समय लगता है?
क्लेम सेटल्ड होने के बाद, आपका फंड सामान्यतः 3 से 5 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है।
यह अवधि बैंक के प्रोसेसिंग समय और RBI के दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है।
🚨 सेटल्ड होने पर भी पैसा न मिले तो क्या करें?
कभी-कभी, तकनीकी खराबी, बैंकिंग सर्वर इश्यू, या गलत बैंक विवरण (जो EPFO द्वारा पकड़ में नहीं आया) के कारण पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है, लेकिन EPFO के रिकॉर्ड में क्लेम ‘Settled’ मार्क हो जाता है। ऐसी स्थिति को EPFO ‘Settled but Returned’ के रूप में चिन्हित करता है।
1. PF क्लेम (पैसा न आने पर या Form -10C का पैसा कम आने पर जो गलती से कम Calculate हुआ हैं)
पुनः आवेदन: चूंकि पैसा वापस आ चुका है (Returned), आप दुबारा PF निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कारण सुधार: यदि क्लेम रिटर्न का कारण आपके बैंक विवरण (जैसे IFSC कोड या खाता संख्या) में गलती है या किसी Technical Issue की वजह से Retrun चला गया तो दुबारा आवेदन करने से पहले अपने EPFO KYC में सुधार करें।
2. सेटल्ड ट्रांसफर क्लेम Settled Transfer Claim (पैसा/बैलेंस न आने पर)
यह स्थिति तब आती है जब PF ट्रांसफर सेटल्ड हो गया है, लेकिन फंड नई मेंबर ID में नहीं आया।
सही प्रक्रिया: इस कंडीशन में आपको पुरानी मेंबर ID (जहाँ से पैसा जाना था) के तहत फॉर्म 19 और 10C भरकर अप्लाई करना होता है। यह एक सुधार प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी ID के फंड को सही से प्रोसेस किया जाता है ताकि वह नई ID में क्रेडिट हो सके।
3. पेंशन क्लेम Pension Claim (पैसा न आने पर)
पेंशन क्लेम (फॉर्म 10C/10D) के मामलों में आपको ऑनलाइन पुन: आवेदन की अनुमति नहीं होती है। आपको PF ऑफिस में ऑफलाइन दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से ही अपने मामले को हल करना होगा।
📝 ऑफलाइन क्लेम (Offline Claim)जमा करने के तरीके
यदि आप किसी कारणवश ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पा रहे हैं या आपका केस केवल ऑफलाइन मोड की मांग करता है (जैसे पेंशन क्लेम रिटर्न), तो आप दो तरीकों से आवेदन जमा कर सकते हैं:
PF ऑफिस जाकर: सीधे संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) में जमा करें।
डाक द्वारा: आप अपना भरा हुआ क्लेम फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ पंजीकृत डाक (Registered Post) या स्पीड पोस्ट (Speed Post) के माध्यम से भी PF कार्यालय को भेज सकते हैं।
Tag’S
- claim settled meaning in hindi
- क्लेम सेटलमेंट मीनिंग
- claim settled meaning in hindi epfo
- epfo claim settled ka matlab kya hota hai
- pf claim settled meaning in hindi
- pf claim settled meaning
- pf claim settled means
- claim settled meaning in hindi pf withdrawal
- in pf claim settled means
- epfo claim settled ka matlab kya hota hai
- pf claim settled amount not credited
- pf claim settled but not received
Contact Us on By Email on Click Here Click Here

