पेंशन निकासी लाभ (Pension Withdrawal Benefit) ‘Already Settled’ होने पर समाधान
जब आपका पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10 C) एक बार ‘Claim Settled’ हो जाता है, तो EPFO सिस्टम में यह मान लिया जाता है कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालाँकि, यदि ‘Settled’ होने के बाद भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ है (यानी, ‘Settled but Returned’ की स्थिति है), तो दुबारा क्लेम करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है।
⚠️ ‘Settled’ क्लेम पर दुबारा आवेदन की प्रक्रिया
यदि आपका पेंशन क्लेम एक बार ‘Settled’ हो चुका है और आपको भुगतान नहीं मिला है:
| स्थिति | कार्रवाई |
| ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध | यदि आपके पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम डालने का विकल्प किसी तकनीकी कारण से उपलब्ध है, तो कृपया ऑनलाइन क्लेम डालें। यह सबसे आसान तरीका है। |
| ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं | ज्यादातर मामलों में, ‘Settled’ होने के बाद ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको केवल ऑफलाइन माध्यम से ही क्लेम करना होगा। |
📝 ऑफलाइन दुबारा क्लेम (Settled but Returned) के लिए कदम
यदि पैसा वापस आ चुका है और आपको ऑफलाइन क्लेम करना है, तो आप उसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं जो आपने पहली बार ऑनलाइन आवेदन करते समय की थी:
फॉर्म भरना: फॉर्म 10C (पेंशन निकासी) या संबंधित ऑफलाइन फॉर्म भरें।
दस्तावेज़ीकरण दोहराएँ: वे सभी सहायक दस्तावेज़ (जैसे पुरानी पासबुक की कॉपी, बैंक KYC डॉक्यूमेंट्स, आदि) संलग्न करें जो आपने पहली बार ऑनलाइन क्लेम करते समय अपलोड किए थे।
समस्या का उल्लेख: एक संलग्न आवेदन पत्र (Application Letter) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि आपका क्लेम पहले ‘Settled’ हो चुका है, लेकिन तकनीकी/बैंकिंग समस्या के कारण आपको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
🔍 जटिल मामले: पुरानी मेंबर ID का फंड न दिखने पर
यह एक विशेष स्थिति है जब आपकी वर्तमान मेंबर ID का क्लेम ‘Settled’ हो गया हो, लेकिन आपको पता चलता है कि किसी पुरानी मेंबर ID से सेवा अवधि (Service Transfer) तो ट्रांसफर हो गई है, पर उसका पेंशन का पैसा वर्तमान ID में दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे Case में New Menber ID में Old Member ID से Transfer-In VDR Recieve होता हैं
ऐसी सेवा अवधि का पैसा निकालने के लिए:
पुराना ब्यौरा इकट्ठा करें: आपको पुरानी पासबुक (Old Passbook) की कॉपी या EPFO रिकॉर्ड से सम्बंधित पूरा ब्यौरा संलग्न करना होगा।
दस्तावेज़: आवश्यक KYC दस्तावेज़ों (आधार, पैन, बैंक पासबुक) के साथ फॉर्म संलग्न करें।
संपूर्ण आवेदन: एक विस्तृत आवेदन पत्र लिखें जिसमें आप इस पूरी समस्या (पुरानी ID से ट्रांसफर होकर आए फंड का भुगतान न होने) का स्पष्ट उल्लेख करें।
📮 दस्तावेज़ जमा करने का तरीका
आप अपने ऑफ़लाइन क्लेम दस्तावेज़ निम्नलिखित माध्यमों से जमा कर सकते हैं:
व्यक्तिगत रूप से जमा करना: संबंधित PF कार्यालय (PF Office) में जाकर व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ जमा करें।
डाक/कूरियर द्वारा: सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करके, आप इसे कूरियर (Courier) या पंजीकृत डाक (Registered Post) के माध्यम से भी संबंधित PF कार्यालय को भेज सकते हैं।
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि EPFO आपके ‘Settled but Returned’ क्लेम को दोबारा प्रोसेस करे और आपका फंड जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में जमा हो सके।
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