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Toggleनौकरी बदलने के बाद या PF Transfer करते समय अगर क्लेम Reject हो रहा है और EPFO Passbook पोर्टल पर “Claim Already Settled” लिखा आ रहा है, तो घबराएं नहीं। यह एक आम समस्या है, जिसका समाधान आसानी से किया जा सकता है — बस आपको सही जानकारी और सही दिशा की ज़रूरत है।
इस लेख में हम आपको बताएंगे:
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“Claim Already Settled” का सही मतलब
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ये स्टेटस क्यों आता है
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इसे कैसे सुलझाएं
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किन दस्तावेज़ों की जरूरत होती है और कब EPFO से शिकायत करनी चाहिए
🔍 “Claim Already Settled” का मतलब क्या है?
जब आप EPFO पोर्टल पर PF ट्रांसफर क्लेम करते हैं और क्लेम की स्थिति में “Claim Already Settled” लिखा आता है, तो इसका मतलब है:
आपका क्लेम पहले ही सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है, या सिस्टम उसे दोबारा प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्योंकि वह पहले ही सेटल किया जा चुका है चाहे पैसा नई ID में न आया हो।
📌 Transfer Already Settled स्टेटस क्यों आता है?
👉 1. Duplicate Transfer Claim Request
आपने 2 बार PF Transfer की request डाल दी है।
👉 2. Old Transfer Claim Already Processed
पुराना PF transfer पहले ही हो चुका है, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिली।
👉 3. System Error या Glitch
EPFO पोर्टल में कभी-कभी तकनीकी खामी के कारण गलत स्टेटस दिखता है।
👉 4. Form 19 & Form 10C Settled होना
Transfer Claim जिस PF Account पर Apply किया है इसमें पहले से ही Form 19 & Form 10C Settled होना
✅ अब क्या करें? Step-by-Step समाधान
✔️ 1. PF पासबुक चेक करें
EPFO की Passbook साइट या Umang App से अपनी नई और पुरानी PF पासबुक डाउनलोड करें:
इसमें Check करें:
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क्या नई कंपनी की पासबुक में पिछली कंपनी की रकम ट्रांसफर हो कर आ चुकी है कुछ ऐसा दिखाई देता है
अगर हां — तो आपका PF ट्रांसफर हो चुका है, और “Claim Already Settled” सही है।
⇒ ध्यान रहे हमेशा PF Share (Employer + Employee + Interest) Transfer होता है और Pension Contribution आपको पुरानी PF ID में ही दिखायेगा
✔️ 2. Grievance Portal पर शिकायत करें
अगर PF पासबुक में कोई ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं है, तो आप EPFO Grievance Portal/ CPGrams Portal पर शिकायत करें:
🔗 PF Grivance Portal / CPGrams Portal
शिकायत करते समय ये जानकारी दें:
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UAN
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Old & New PF Account Number
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Claim ID
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Annexure-K (अगर उपलब्ध है)
🙋♀️ Frequently Asked Questions (FAQs)
❓ Q1: “Claim Already Settled” लिखा आ रहा है, लेकिन पैसा नहीं आया?
उत्तर: पहले PF पासबुक में ट्रांसफर हुआ बैलेंस चेक करें। अगर नहीं आया, तो EPFO Grievance पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।
❓ Q2: दोबारा PF ट्रांसफर की Request डाल सकते हैं?
उत्तर: नहीं। जब तक पहला क्लेम प्रोसेस न हो, दोबारा क्लेम reject (Already Settled) हो जाएगा। UAN Portal ऐसा Error देगा कुछ ऐसा दिखाई देता है लेकिन कई बार UAN Portal आपको Apply करने का Option दिखाता है
❓ Q3: Annexure-K (Payment Ledger) क्या होता है?
उत्तर: यह EPFO द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ होता है जिसमें PF ट्रांसफर की पुष्टि और डिटेल्स होती हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है – देखने के लिए क्लिक करे
❓ Q4: Grievance का जवाब कितने दिन में आता है?
उत्तर: आमतौर पर 7–15 कार्य दिवसों में, लेकिन कभी-कभी 30 दिन भी लग सकते हैं।
✅ समाधान (Solution)
ऐसे Condition में आपको EPF ऑफिस में Grivance Register या RTI Apply करना है और उनसे लिखित मे पुनः Form-19 & Form-10C (Withdrawal Benefit) के लिए बोलना है अब चूँकि अब आप ऑनलाइन फॉर्म नही भर पाएंगे कुछ इस तरीके से Offline Form भरना है तथा ऐसे Process करे ध्यान रहे यहां पर जो आपका Claim Form बचा हुआ है वही आपको आवेदन करना है- देखने के लिए क्लिक करे
- इस PF Account में Transfer Settled है पुनः Settled नही होगा या PF Account मे Form 19 & Form 10C पहले से ही Settled है
- इसका पैसा निकालने के लिए आपको Offline Form-19 & Form-10C (Withdrawal Benefit) जो भी लागू हो भरना होगा
✅ निष्कर्ष (Conclusion)
“Claim Already Settled” स्टेटस घबराने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपका PF ट्रांसफर पहले ही हो चुका है या क्लेम दोहराया गया है।
सबसे पहले पासबुक देखें और अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो EPFO grievance जरूर दर्ज करें।
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