EPF का पैसा निकालते समय जब हम UAN Portal या Passbook Portal या UMANG APP पर स्टेटस चेक करते हैं और वहां “Claim Settled” लिखा आता है, तो हम मान लेते हैं कि पैसा हमारे बैंक खाते में पहुँच गया है। लेकिन कई बार इसके बाद भी काफी समय तक पैसा अकाउंट में नहीं आता।
आखिर ‘Settled‘ होने और ‘Paisa आना‘ के बीच क्या प्रक्रिया होती है और पैसा न आने पर आपको क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं।

‘Claim Settled’ का असली मतलब क्या है ?
EPFO की भाषा में ‘Settled’ का मतलब यह नहीं है कि पैसा आपके बैंक में जमा हो गया है। इसका असली मतलब यह है:
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बिल जनरेशन (Bill Generation): EPFO के फील्ड ऑफिसर ने आपके दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली है और आपका क्लेम पास कर दिया है।
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अनुमोदन (Approval): विभाग ने आपकी राशि को आपके UAN से कम (Deduct) कर दिया है और आपको भुगतान करने के लिए एक पेमेंट बिल (Payment Bill) जनरेट कर दिया है।
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अगला कदम: अब यह फाइल EPFO के अकाउंट सेक्शन से निकलकर बैंक को NEFT ट्रांसफर के लिए भेजी जाती है। जब बैंक इस प्रोसेस को पूरा कर लेता है, तभी पैसा आपके खाते में आता है।

अगर पैसा नहीं आया, तो अब आपको क्या करना चाहिए ?
अगर ‘Settled’ लिखे हुए कई दिन हो गए हैं और पैसा नहीं आया, तो केवल इंतजार न करें, ये कदम उठाएं:
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PF ऑफिस से संपर्क करें: तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय (Regional PF Office) से संपर्क करें। वहां जाकर अधिकारियों से पुष्टि करें कि क्या आपका NEFT ट्रांसफर रिजेक्ट (Reject) तो नहीं हो गया है। कई बार तकनीकी कारणों या गलत बैंक विवरण की वजह से बैंक पैसा वापस पीएफ ऑफिस को भेज देता है।
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बैंक स्टेटमेंट साथ ले जाएं: जब भी आप पीएफ ऑफिस जाएं, तो अपने साथ बैंक की अपडेटेड स्टेटमेंट (Bank Statement) जरूर ले जाएं। यह इस बात का सबूत होगा कि सेटलमेंट की तारीख के बाद आपके खाते में कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है।
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Grievance (शिकायत) के माध्यम से संपर्क: यदि आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो EPFiGMS / PG Portal पर शिकायत दर्ज करें।
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जरूरी सलाह: शिकायत करते समय सेटलमेंट की तारीख से 1 महीने पहले और सेटलमेंट के 1 महीने बाद तक का बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच (Upload) करें। इससे पीएफ अधिकारी को यह समझने में आसानी होगी कि पैसा असल में आपके पास नहीं पहुँचा है।
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पैसा रुकने के मुख्य कारण
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IFSC कोड में बदलाव: बैंकों के विलय (Merger) के कारण पुराने IFSC कोड अब काम नहीं करते, जिससे NEFT फेल हो जाता है।
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KYC में नाम का अंतर: बैंक अकाउंट और PF रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होने पर बैंक भुगतान रोक देता है।
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बैंक सर्वर की खामी: कभी-कभी बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी देरी के कारण पैसा ‘पेंडिंग’ रह जाता है।
निष्कर्ष: ‘Claim Settled’ केवल इस बात की पुष्टि है कि EPFO ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। लेकिन यदि पैसा खाते में नहीं आता, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ पीएफ ऑफिस और EPFiGMS / PG Portal ही आपका सबसे बड़ा समाधान है।
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