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ToggleEPFO Form 10C Pension क्लेम: जब स्टेटस ‘Already Settled’ दिखाए या पैसा कम आए!
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत फॉर्म 10C का उपयोग पेंशन फंड (कर्मचारी पेंशन योजना-1995) के निकासी लाभ (Withdrawal Benefit) के लिए किया जाता है। कई बार ऑनलाइन क्लेम करने पर सदस्यों को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है:
पैसा बिल्कुल नहीं आया: ऑनलाइन क्लेम स्टेटस ‘Settled’ दिखा रहा है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया क्रेडिट नहीं हुआ है।
पैसा कम आया: आपको उम्मीद से बहुत कम राशि प्राप्त हुई है, जबकि क्लेम ‘Settled’ हो गया है।
यह स्थिति अक्सर तकनीकी गड़बड़ी, KYC मिसमैच, या पुराने ट्रांसफर हुए खातों में विसंगति के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में, ऑनलाइन शिकायत या दोबारा क्लेम करने से पहले, आपको ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी।
1. समस्या का समाधान: ऑफ़लाइन आवेदन (Manual Application)
जब आपका क्लेम ऑनलाइन ‘Settled’ दिखने के बावजूद पैसा न मिले या कम मिले, तो EPFO कार्यालय को सीधे एक लिखित आवेदन (Manual Application) देना सबसे प्रभावी तरीका है।
आवश्यक दस्तावेज़ और प्रक्रिया:
आपको अपने क्षेत्रीय EPFO कार्यालय को संबोधित करते हुए एक विस्तृत आवेदन पत्र तैयार करना होगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न (attach) करने होंगे:
| क्र. | दस्तावेज़ का विवरण | कारण और महत्व |
| 1. | ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का स्क्रीनशॉट | यह सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसमें स्पष्ट रूप से ‘Already Settled’ स्टेटस और क्लेम ID दिखनी चाहिए। यह सिद्ध करता है कि ऑनलाइन सिस्टम में गलती हुई है। |
| 2. | बैंक पासबुक या स्टेटमेंट की कॉपी | वह बैंक स्टेटमेंट या पासबुक (जिस अकाउंट में पैसा आना था) जिसमें यह स्पष्ट हो कि ‘Settled’ तारीख के आसपास कोई राशि क्रेडिट नहीं हुई है (या कम राशि क्रेडिट हुई है)। |
| 3. | KYC दस्तावेज़ (आधार, पैन) | अपने पहचान और पते के प्रमाण की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी। यह सुनिश्चित करता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई विसंगति नहीं है। |
| 4. | EPF पासबुक की प्रतिलिपि (Passbook Copy) | यदि आपके PF खाते में कोई पुरानी ट्रांसफर की गई सर्विस (Previous Service Transfer) है और आपको संदेह है कि फंड ट्रांसफर के दौरान समस्या आई है, तो उस अवधि की PF पासबुक या स्टेटमेंट की कॉपी अवश्य लगाएं। |
| 5. | विवरण के साथ आवेदन पत्र | एक सादे कागज पर (या EPFO के निर्धारित फॉर्मेट पर) अपनी समस्या को विस्तार से लिखें। इसमें अपना UAN, PF नंबर, क्लेम ID, ‘Settled’ की तारीख, और बैंक अकाउंट नंबर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। |
आवेदन जमा करना: सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करने के बाद, इस आवेदन को अपने क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या Speed Pos / Registered Post या Courrier के माध्यम से जमा करें और जमा करने की रसीद (acknowledgement) अवश्य प्राप्त करें।
2. Grievance Portal पर शिकायत करें
यदि आपके दस्तावेज़ क्षेत्रीय PF कार्यालय में जमा करने के 15-20 दिनों के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है (यानी, पैसा नहीं आता है), तो आपका अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना है। आप EPFO Grievance Portal/ CPGrams Portal पर शिकायत करें:
PF Grivance Portal / CPGrams Portal
शिकायत दर्ज करने के लिए कदम:
विवरण भरें:
अपनी शिकायत के प्रकार में “Claim Settled but amount not received” या “Final Settlement/Pension Claim” चुनें।
शिकायत के विवरण (Description) में:
अपनी पूरी समस्या को विस्तार से बताएं (पैसा नहीं आया या कम आया)।
अपनी ऑनलाइन क्लेम ID और ‘Settled’ की तारीख का उल्लेख करें।
सबसे महत्वपूर्ण: यह स्पष्ट रूप से बताएं कि आपने दिनांक [DD/MM/YYYY] को PF ऑफिस में ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
दस्तावेज़ संलग्न करें: यहाँ आप अपने ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का स्क्रीनशॉट और PF ऑफिस में जमा किए गए ऑफलाइन आवेदन की रसीद (यदि उपलब्ध हो) को संलग्न (upload) करें।
शिकायत संख्या: शिकायत दर्ज होने पर आपको एक ट्रैकिंग संख्या (Tracking Number) मिलेगी, जिसे संभाल कर रखें।
समाधान (Solution)
ऐसे Condition में आपको EPF ऑफिस में Grivance Register या RTI Apply करना है और उनसे लिखित मे पुनः Form-10C (Withdrawal Benefit) के लिए बोलना है अब चूँकि अब आप ऑनलाइन फॉर्म नही भर पाएंगे कुछ इस तरीके से Offline Form भरना है तथा ऐसे Process करे ध्यान रहे यहां पर जो आपका Claim Form बचा हुआ है वही आपको आवेदन करना है- देखने के लिए क्लिक करे
निष्कर्ष (Conclusion)
“Claim Already Settled” स्टेटस घबराने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपका Form 10C पहले ही हो चुका है या क्लेम दोहराया गया है।
सबसे पहले पासबुक देखें और अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो EPFO grievance जरूर दर्ज करें।
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